AJNIFM के CPIO

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO), AJNIFM, वित्त मंत्रालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसरण में, एजेएनआईएफएम के निम्नलिखित अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

Central Public Information Officer (CPIO)
प्रभाग का नाम CPIO का नाम और पदनाम अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम
AJNIFM श्री डी. के. चावला, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉ. के.पी. कौशिक, प्रोफेसर

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों से निपटेंगे और ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करेंगे। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। कोई भी अधिकारी, जिसकी सहायता उपर्युक्त अधिनियम के तहत मांगी गई है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अन्य अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (5) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में माना जाएगा।